(Jobs) Recruitment of Lower Division Clerks at Rajasthan Public Service Commission: 2011

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिक वर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 के अन्तर्गत शासन सचिवालय एवं आयोग कायार्लय हेतु कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के लिए निर्धारित आन लाइन आवेदन पत्र  (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते है।

रिक्त पदों का विवरण:

पद नाम: कनिष्ठ लिपिक

कुल पदो की सं.:

  • राज. लोक सेवा आयोग:  25
  • शासन सचिवालय:  325

आयु: आवेदक आयोग कार्यालय हेतु 1 जनवरी, 2012 एवं शासन सचिवालय हेतु 1 अप्रेल, 2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो

शैक्षणिक योग्यता:

  • किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा, और

  • इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित “ओ” या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। या

  • व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर आॅपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.आ.प्रो.स)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।

  • भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

  • सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पाॅलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

  • वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नाॅलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य सूचना प्रौधोगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.)।

कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:

परीक्षा की स्कीम:- प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंको का होगा, अर्थात्:-

प्रश्न पत्र अवधि अंक प्रश्नो के प्रकार
1. सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। 3 घण्टे 100 वस्तुनिष्ठ
2. सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी। 3 घण्टे 100 वस्तुनिष्ठ

परीक्षा शुल्क:-

आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आयोग को भेजें-

  • सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 250/-
  • राजस्थान के नाॅन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विषेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु- रुपये 150/-
  • समस्त निःषक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु- रुपये 50/-

नियुक्ति के लिये अयोग्यता:-

  • किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

  • किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

  • ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:-
    परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती:
    परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
    परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पुर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो गणना नही की जावेगी।

  • शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

  • किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ती के लिये पात्र नही माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

  • आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

आवेदन कैसे करें:-

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

  • आन लाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र पे्रषित करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्त पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित काॅलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूण्र एवं सही नही होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा आॅन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

  • आवेदको को हिदायत दी जाती है कि आॅन लाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं आॅन लाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमो का अध्ययन कर लें।

  • आयोग कार्यालय द्वारा आॅन लाइन आवेदन पत्र भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि ) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आॅन लाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। आॅन लाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।

  • अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों को कार्यालय द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र भेजा जावेगा, आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी की वेबसाईट से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पष्चात् इनकी पात्रता आंकी जावेगी तदुपरान्त स्पष्ट पाये गये पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जावेंगे जो अभ्यर्थी आयोग द्वारा निश्चित की गई दिनांक तक आवेदन पत्र भर प्रस्तुत नही करेगें उनका अस्थाई चयन रद्द कर दिया जावेगा।

आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक -

अन्तिम दिनांक 17.06.2011 को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदको को सलाह दी जाती है कि आॅन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर आन लाईन आवेदन करे।

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Courtesy: rpsc.gov.in